अब पान और समोसा बेचने के लिए लेना होगा फूड लाइसेंसः पंजीयन नहीं कराने पर ₹ 2 लाख और लाइसेंस न लेने पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना

 भोपाल। अगर आप पान और समोसा बेच रहे हैं या बेचने के लिए सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। राजझानी भोपाल में अब पान और समोसा बेचने के लिए भी खाद्य विभाग से फूड लाइसेंस लेना जरूरी होगा। जीयन नहीं कराने पर ₹ 2 लाख और लाइसेंस न लेने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। दूध, किराना, होटल, कैंटीन, टिफ़िन सेंटर समेत सब्जी बेचने वालों को लाइसेंस बनवाना जरूरी है। भोपाल शहर में 12 जगहों पर साइसेंस और पंजीयन करवाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। लाइसेंस न मिलने पर ठोस कार्रवाई कर प्रकरण को न्यायालय में दिया जाएगा।

दरअसल भोपाल के गली मोहल्लों में खुली किराना, चाय-नाश्ता की दुकान चलाने वाले दुकानदार फूड लाइसेंस नहीं बनवाते हैं। इससे इन दुकानों की निगरानी करने में दिक्कत होती है।जधानी में अब तक सिर्फ 15 हजार दुकानदारों ने ही फूड लाइसेंस लिया है, जबकि तीस हजार से अधिक छोटे-बड़े दुकानदार खाद्य सामग्री बेच रहे हैं। 

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